सोमवार, अक्तूबर 09, 2006

बाल श्रमिकों के नियोजन पर कार्रवाई की जायेगी

बाल श्रमिकों के नियोजन पर कार्रवाई की जायेगी

ग्वलियर 8 अक्टूबर 2006

        सहायक श्रमआयुक्त ने रेस्टॉरेन्ट, स्थापनाओं, होटल, ढावों , चाय की

दुकानों और मनोरंजन केन्द्रों के नियोजकों को हिदायत दी है कि वे अपने संस्थानों पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम  पर नहीं रखें ।

       केन्द्र सकरार द्वारा 10 जुलाई 06 को अधिसूचना जारी कर स्थापनाओं में

बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित कर दिया गया है । अधिनियम की धारा 14 के अनुसार बाल श्रमिक नियोजित करने वाले नियोजकों को 3 माह से एक साल तक की सजा और 10 से 20 हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है । सहायक श्रमआयुक्त ने बताया कि 10 अक्टूबर के पश्चात विशेष अभियान चलाकर बाल श्रमिकों को नियोजनों से मुक्त कराया जायेगा । इस अभियान के दौरान कहीं भी बाल श्रमिक नियोजित पाये जाने पर संबंधित नियोजक के विरूध्द कार्रवाई की जायेगी ।

 

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