शुक्रवार, अक्तूबर 17, 2008

विद्युत चोरी करने वालों के विरूध्द दण्डात्मक कार्रवाई होगी- कलेक्टर

विद्युत चोरी करने वालों के विरूध्द दण्डात्मक कार्रवाई होगी- कलेक्टर

मुरैना 16 अक्टूबर 08/ कलेक्टर श्री रामकिंकर गुप्ता ने विद्युत चोरी करने वाले व्यक्तियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे विद्युत कम्पनी कार्यालय में सात दिवस के अन्दर आवेदन देकर वैध विद्युत कनेक्शन करा लें, अन्यथा उनके विरूध्द विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत विद्युत चोरी का प्रकरण बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेगें। इससे विद्युत चोरी करने वाले व्यक्तियों को सजा व आर्थिक दण्ड भुगतना पड़ सकता है । उक्त धारा के तहत प्रकरण पंजीबध्द होने पर जमानत भी नहीं हो सकेगी। कलेक्टर ने कहा है कि सात दिवस की समय-सीमा के पश्चात अभियान चला कर विद्युत चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरूध्द दण्डात्मक कार्रवाई की जावेगी ।

       प्राय: देखा गया है कि मुरैना, अम्बाह व पोरसा शहरों में निवास करने वाले कुछ व्यक्ति अपने घरेलू उद्देश्य के लिए एल.टी. लाइन एवं ट्रान्सफार्मर से सीधे तार जोड़कर विद्युत का अवैध उपयोग करते है । इस कारण विद्युत कम्पनी के ट्रान्सफार्मर पर अतिरिक्त रूप से अधिक भार पड़ने से ट्रान्सफार्मर में बार-बार आग लग जाती है  और वे फेल हो जाते है । इस स्थिति से जहां विद्युत कम्पनी को भारी आर्थिक क्षति होती है वही वैध विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत नहीं मिल पाने के कारण अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है । ट्रान्सफार्मर बार-बार जलने व उनके विलम्ब से बदले जाने के कारण विद्युत कम्पनी की छबि भी धूमिल होती है ।

 

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