मंगलवार, नवंबर 04, 2008

लोक उपयोगी अदालत ने एक हजार रूपये का हर्जाना दिलाया

लोक उपयोगी अदालत ने एक हजार रूपये का हर्जाना दिलाया

ग्वालियर 3 नवम्बर 08 । लोक उपयोगी स्थाई लोक अदालत ने श्रीमती शोभना वैध को विद्युत मीटर व्यय एवं मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिये विद्युत मंडल को एक हजार रूपये की राशि प्रदान करने के निर्देश दिये हैं ।

       प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला न्यायालय परिसर ग्वालियर में आयोजित स्थाई लोक अदालत में ग्वालियर कम्पू निवासी श्रीमती शोभना वैध ने अर्जी दी थी कि विद्युत विभाग द्वारा बिजली चले जाने के उपरांत विद्युत मीटर फुंग गया था । तदुपरांत विभाग द्वारा नवीन मीटर लगाते समय श्रीमती जैन से 920 रूपये ले लिये थे । इस प्रकरण में स्थाई लोक अदालत में सुनवाई पीठ की अध्यक्ष श्रीमती गिरवाला सिंह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ग्वालियर , सदस्य श्री ओ पी भार्गव, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण एवं श्रीमती अर्चना शिंगवेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी द्वारा की गई । पीठ ने विचारोपरांत श्रीमती शोभन वैध को मीटर व्यय सहित मानसिक पीड़ा के लिये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 2002 की धारा 22(ग)(ब) के अन्तर्गत एक माह में एक हजार रूपये राशि अदा करने का आदेश दिया है ।

 

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