गुरुवार, मई 15, 2008

विद्युत चोरी करने पर एक वर्ष की सजा एवं 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड

विद्युत चोरी करने पर एक वर्ष की सजा एवं 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड

----------------------------------

पन्ना 14 मई- विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु चलाए गए विशेष अभियानान्तर्गत कार्यपालन यंत्री सतर्कता श्री डी0के0 गौतम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र पन्ना के ग्राम मनौर में संचालित यादव ढावा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण्ा के दौरान यादव ढावा में श्रीमती राजकुमार यादव पत्नी श्री रतनसिंह को ढावा परिसर के पीछे से जा रही एल0टी0 लाईन से सीधे तार जोडकर विद्युत चोरी करते पाया गया, जिसके विरूद्व परिपत्र तैयार कर परिवाद पत्र विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त श्रीमती राजकुमारी यादव को विद्युत चोरी करने का दोषी पाते हुए एक वर्ष की सजा एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया गया।

 

कोई टिप्पणी नहीं: